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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 क्या है ?
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 की शुरुआत उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023 में की गयी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड की प्रत्येक पात्र विधवा महिला लाभार्थी को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य की निराश्रित महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यह योजना राज्य की ऐसी निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/- रुपए प्रति माह देने का प्रावधान करती है जिनके पति की मृत्यु हो गई है।
यह आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है ताकि ऐसी महिलाएं आर्थिक रूप से किसी अन्य पर निर्भर न रहकर अपनी बुनियादी को खुद पूरा कर सके। उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही विधवा महिलाओं को दिया जा रहा है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम है। इस योजना को प्रदेश में अनेकों नाम से जाना जाता है जैसे- उत्तराखण्ड विधवा महिला पेंशन योजना तथा उत्तराखण्ड विधवा भरण पोषण अनुदान योजना।
यदि आप या आप से सम्बंधित कोई व्यक्ति उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 मे Apply करके इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सभी जानकारी नीचे दी गयी है जैसे: आवेदन कैसे करें, योजना के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, आवेदन कैसे करें, आवेदन फॉर्म PDF, आदि।
इसके अलावा आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी yojanasarkar.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 Key Points
Name Of The Yojana | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 |
Purpose of the Yojana | राज्य की निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रति माह 1500/- रुपए की आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान करना। |
Income Support | 1500/- रुपए प्रति माह |
Start of Yojana | 2023 |
Sector of Yojana | State Government (Uttarakhand) |
Department of Yojana | समाज कल्याण विभाग |
Current Status | Active |
Beneficiary of Yojana | उत्तराखंड राज्य की 18 से 60 वर्ष की वे विधवा महिलायें जिनके परिवार की वार्षिक आय 48,000/- रूपये या इससे कम हो। |
Apply Process | Online |
Official Website | https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/95-widow-pension |
Download App | जल्द जारी की जाएगी। |
Helpline No | 18001804093 18001804094 18001804236 06395221188 |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- महिला लाभार्थी उत्तराखंड राज्य की स्थायी निवासी हो।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा महिलाओं की मासिक आय को सुनिश्चित करना है जिससे वो अपने खर्चे उठाने में सक्षम हो सके।
- योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग की होगी।
- लाभार्थी विधवा महिलाओं को 1,500/- रूपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन में से किसी भी माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर निराश्रित महिलाएं अपना भरण पोषण कर सकेगी। विधवा महिला को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 की पात्रता / Eligibility Criteria
- केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए।
- विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला बीपीएल श्रेणी की होनी चाहिए या उसकी मासिक आय 4000/- रुपये तक होनी चाहिए।
- लाभार्थी का कोई पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो तथा यदि कोई पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का हो तथा वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 आवश्यक दस्तावेज/Required Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- वोटर आईडी कार्ड.
- ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी /जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो
Also Read: PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2023 (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2023)
SOME USEFUL IMPORTANT LINKS
समाज कल्याण विभाग Official Website | CLICK HERE |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Official Website | CLICK HERE |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Online Application | CLICK HERE |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Offline Application Form PDF | CLICK HERE |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Android APP | Updated Soon |
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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 में आवेदन कैसे करें / How To Apply
- यदि आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में Online Apply करना चाहती/चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऊपर दी गयी SOME USEFUL IMPORTANT LINK के सेक्शन में जाकर उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Online Application के सामने दिए गए LINK पर CLICK करना होगा।
- CLICK करने के पश्चात् आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, पता विवरण, आवेदक के पति का पता, बैंक खता विवरण, तथा आदि से संबंधित समस्त जानकारी को भरकर नीचे दिए गए घोषणापत्र में टिक करके कैप्चा कोड को भरना है।
- इसके बाद सुरक्षित करें के बटन पर CLICK कर देना है।
- इसके पश्चात् अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2023 में Offline आवेदन कैसे करें / How To Apply Offline
- यदि आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में Offline अप्लाई करना चाहती/चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऊपर दी गयी SOME USEFUL IMPORTANT LINK के सेक्शन में जाकर उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Offline Application Form PDF के सामने दिए गए LINK पर CLICK करना होगा। इसके अलावा उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Offline Application Form PDF के सामने दिए गए LINK पर CLICK करने के पश्चात् आपके सामने विधवा पेंशन योजना या विधवा भरण पोषण अनुदान योजना के आवेदन पत्र का PDF फॉर्म खुल जाएगा।
- अब इस फॉर्म को डाउनलोड के बटन पर CLICK करके डाउनलोड कर लें।
- इसके पश्चात् इस लाभार्थी आवेदन पत्र को अच्छे से भर ले।
- भरे हुए आवेदन पत्र के साथ समस्त जरुरी दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- अब आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेज़ों के साथ अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दे।
- आवेदन पत्रों की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर पाएंगे/पाएंगी।
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana pdf Form
इस योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको SOME USEFUL IMPORTANT LINK के सेक्शन में जाकर उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Offline Application Form PDF के सामने दिए गए LINK पर CLICK करना होगा। CLICK करते ही आपके सामने फॉर्म का PDF खुल जायेगा।
FAQ
Q. उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना क्या है?
यह योजना राज्य की ऐसी निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/- रुपए प्रति माह देने का प्रावधान करती है जिनके पति की मृत्यु हो गई है। यह आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है ताकि ऐसी महिलाएं आर्थिक रूप से किसी अन्य पर निर्भर न रहकर अपनी बुनियादी को खुद पूरा कर सके।
Q. उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?
इस योजना को उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है।
Q. उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोनों तरह से आवेदन की प्रक्रिया हमने ऊपर दे दी है जिसे पढ़कर आप आसानी से आवेदन कर सकती/सकते हैं।
Q. आवेदन पत्र जमा करते समय कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
1. आधार कार्ड 2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 3. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड या तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र 4. बैंक खाते का विवरण 5. ग्राम प्रधान/जिला पंचायत अध्यक्ष/सभासद नगर पालिका/ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार के फोटो 6. वोटर आईडी कार्ड
Q. उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में विधवा महिलाओं को कितने रुपए में मिलेंगे?
यह योजना राज्य विधवा महिलाओं के लिए 1500/- रुपए प्रति माह देने का प्रावधान करती है।
Q. विधवा पेंशन योजना का PDF कैसे डाउनलोड करें?
इसके लिए आपको ऊपर दिए गए SOME USEFUL IMPORTANT LINK के सेक्शन में जाकर उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना Offline Application Form PDF के सामने दिए गए LINK पर CLICK करना होगा। इसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।